by Ganesh_Kandpal
April 15, 2025, 7:49 p.m.
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बारापत्थर और फांसी गधेरा चुंगी फिर से संचालित, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
नैनीताल।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बारापत्थर और फांसी गधेरा चुंगी को पुनः संचालित करने की अनुमति दे दी है। ये चुंगीयां वर्ष 2014 में हाईकोर्ट के आदेश के तहत बंद कर दी गई थीं। नगर पालिका नैनीताल के अनुरोध पर अब कोर्ट ने पुराने आदेश में संशोधन किया है।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह निर्णय शहर में पर्यटन सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए लिया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में पैदल यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और फुटपाथों पर हुए अतिक्रमण को नोटिस देकर हटाया जाए।
सुनवाई के दौरान एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा कोर्ट में उपस्थित हुए और बताया कि ट्रैफिक नियंत्रण के लिए आईआईएम काशीपुर की विशेषज्ञ टीम की मदद ली जा रही है। उन्होंने एक ट्रैफिक प्लान कोर्ट में पेश किया, जिसे अब अंग्रेजी में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि सड़क किनारे वर्षों से खड़े वाहनों को हटाया जाए और अवहेलना करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही कोर्ट ने होटल एसोसिएशन नैनीताल को भी इस मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यटकों की संख्या को शहर में उपलब्ध होटलों के अनुसार नियंत्रित किया जा सके।
कोर्ट ने शहर की जनता और अधिवक्ताओं से भी सुझाव मांगे हैं। न्यायमित्र मेधा पांडे ने सुझाव दिया कि संकरी सड़कों और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण बुजुर्गों व बच्चों को गंभीर परेशानी होती है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ ही आईआईएम काशीपुर के प्रोफेसर को भी कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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