हाईकोर्ट के फैसले का व्यापार मंडल ने किया स्वागत, डीएसए मैदान में होगी ईद की नमाज
May 27, 2026
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जनहित
नैनीताल: ईद-उल-जुहा की नमाज को लेकर पिछले दो दिनों से चल रहा विवाद बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद समाप्त हो गया। उच्च न्यायालय ने 28 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक डीएसए फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पुनीत टंडन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि यह फैसला न केवल मील का पत्थर है बल्कि नैनीताल की सामाजिक सौहार्द और मेलजोल की परंपरा को बनाए रखने वाला महत्वपूर्ण निर्णय भी है।
उन्होंने कहा कि नैनीताल हमेशा से भाईचारे और आपसी सौहार्द का शहर रहा है तथा इस फैसले से मुस्लिम समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। व्यापार मंडल ने उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुस्लिम समाज में भी राहत का माहौल है। लोगों ने कहा कि करीब 100 वर्षों से चली आ रही परंपरा बरकरार रहेगी और नमाज को लेकर फैली सभी अफवाहें समाप्त हो गई हैं।
बताया गया कि अंजुमन की ओर से पहले प्रशासन और पुलिस से अनुमति की मांग की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं डीएसए द्वारा पहले दी गई अनुमति बाद में निरस्त कर दी गई थी, जिससे मुस्लिम समाज में मायूसी थी।
अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। प्रशासन ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
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